यदि आपने अभी भी तिरंगा लगा रखा है तो सम्मानपूर्वक उतार लें। नही तो सकती राष्ट्रीय ध्वज का अपमान के लिए सजा। अन्यथा पुलिस उतरवायी, राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 की पालना कराने
यदि आपने अभी भी तिरंगा लगा रखा है तो सम्मानपूर्वक उतार लें। नही तो सकती राष्ट्रीय ध्वज का अपमान के लिए सजा।
आपने अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहरा रखा है तो अब सम्मानपूर्वक उतार लें। भारत सरकार ने 15 अगस्त की शाम तक ही तिरंगा लगाने की अनुमति दी थी।
आजादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव के तहत केन्द्रीय गृह मंत्रालय की ओर से 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने के दिशा निर्देश दिए गए थे, लेकिन हजारों लोगों ने 15 अगस्त के बाद भी मकानों और दुकानों से राष्ट्रीय ध्वज सम्मानपूर्वक नहीं उतारा है। बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी कारों, मोटरसाइकिलों, टैम्पों आदि वाहनों पर भी तिरंगा लगा रखा है। अनेक स्थानों पर लोग तिरंगा लगाकर भूल गए हैं। कई दुकानों पर लगे तिरंगे फट गए हैं या झुक गए हैं।
अन्यथा पुलिस उतरवायी, राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 की पालना कराने
15 अगस्त के बाद घरों पर तिरंगा लगाना राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 की अवहेलना है। फटा या झुका तिरंगा फहराना राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है। इन्ही परिस्थितियों को देखते हुए अब जिला पुलिस ने तिरंगा सम्मानपूर्वक उतरवाने का कदम उठाना पड़ा है। पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट के निर्देश पर थाना प्रभारी राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 की पालना कराएंगे। इस बारे में सीओ उत्तर छवि शर्मा ने थाना प्रभारियों को आदेश जारी कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
सभी थाना प्रभारियों को आदेश दिए गए हैं कि अपने अपने क्षेत्रों में निजी व सरकारी भवनों पर नियम विरूद्ध फहराए गए राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान पूर्वक उतरवाकर रखवाएं।
इसीलिए विशेष अवसरों पर ही फहराते हैं तिरंगा
तिरंगे के सम्मान को लेकर बनी संहिता की आम लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। इसीलिए केंद्र की सरकारें स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस या विशेष अवसरों पर ही तिरंगा फहराने की अनुमति देती रही हैं। विशेष अवसरों पर ही अनुमति के कारण लोगों में तिरंगे के प्रति आदर का एक गहरा भाव बना रहता है। अब लोगों ने तिरंगा किसी राजनीतिक दल के झंडे की तरह ही लगा रखा है।